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सरकार को देना होगा 60 साल पहले बनाई सड़क का मुआवजा
शिमला/सिरमौर । हिमाचल प्रदेश सरकार को तहसील शिलाई जिला सिरमौर (Sirmaur) के तहत 60 साल पहले शिलाई नया गट्टा मंडवाच सड़क के लिए इस्तेमाल की गई जमीन का मुआवजा याचिकाकर्ता भू-मालिकों (landowners) को अदा करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार देरी के आधार पर मुआवजा देने से इंकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान (Justice Tarlok Singh Chauhan) और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने पाया कि शिलाई नया गट्टा मंडवाच सड़क (Shillai New Gatta Mandwach Road) के लिए इस्तेमाल की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया था।
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इसलिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजा राशि (Compensation Amount) की मांग को लेकर कोर्ट में आना पड़ा। हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष भी वही दलीलें दी गई जो खंडपीठ के समक्ष दी गई थी। एकल पीठ ने कानून के सभी पहलुओं को देखते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि वह याचिकर्ताओं की जमीन का कानून के अनुसार अधिग्रहण करे और उन्हें उचित मुआवजा राशि अदा करे। सरकार ने एकल पीठ के इस फैसले को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया।