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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High court) ने 8 किलो चरस (charas) के साथ पकड़े दो आरोपियों भोटू और जगदीश कुमार को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत (Lower court) द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए यह सजा सुनाई। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने यह सजा सुनाई है। बता दें कि 6 दिसंबर, 2010 को पुलिस पार्टी ने तीन दोषियों को हट्टा जिला चंबा में पेट्रोलिंग व नाकेबंदी के दौरा चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इनमें से एक दोषी की मौत हो चुकी है।
अन्य दो दोषियों गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषियों का दोष साबित नहीं कर पाया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को यह सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराध संगीन होते है और समाज के खिलाफ होते हैं इसलिए इन मामलों में अदालतों को सख़्ती से निपटना चाहिए।
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