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नई दिल्ली। अगर आप अपनी पत्नी (Wife) या गर्लफ्रेंड (Girlfriend) को किसी सार्वजनिक जगह (Public Place) पर किस करते हैं तो आईपीसी (IPC) की धारा 294 में किए गए प्रावधान के अनुसार आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके अनुसार किसी भी वयक्ति को मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी अन्य जगह पर किस (Kiss) करते पाया जाता है तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस नियम के अनुसार अगर कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी को सार्वजनिक स्थल पर कार के अंदर भी किस करता है, तो भी उनके खिलाफ पुलिस (Police) एक्शन लिया जा सकता है। आईपीसी की धारा 294 में सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह की अश्लील बात करने पर भी केस दर्ज हो सकता है। धारा 294 के तहत अश्लील काम करने पर तीन महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाने गाएगा या फिर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो भी उसके खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई करेगी।
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