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नई दिल्ली। देश में लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 साल और लड़कों कि उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। लेकिन आने वाले समय में लड़कों की शादी करने की उम्र में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल शादी के लिए लड़कों की उम्र भी 21 से घटाकर 18 साल करने का सुझाव विधि आयोग ने दिया है।
गौरतलब है कि अभी तक लड़के की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 तय है,जबकि लड़कियों की उम्र पहले से ही 18 साल तय है। विधि आयोग ने अपने सुझाव में यह बाते कहीं हैं। इन सुझावों में कहा गया है कि अगर लड़कों को 18 साल की उम्र में सरकार चुनने का अधिकार है तो उसे यह अधिकार इसी उम्र में शादी के लिए भी मिलना चाहिए।
आयोग ने इस संबंध में एक ड्राफट तैयार किया है जिसमें कहा गया है कि शादी के बाद अर्जित की गई संपत्ति में पत्नी भी बराबर की भागीदार है, इसलिए उसे तलाक होने की स्थिति में भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। आयोग ने परिवार कानून सुधर के लिए जो ड्राफट तैयार किया है उसमें कहा गया है कि पर्सनल और सेक्युलर लॉ में संशोधन होना चाहिए।
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