-
Advertisement
![](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2020/04/dfgsdf-2.jpg)
धार्मिक संस्थानों में loudspeaker बजाया तो होगी कानूनी कार्रवाई
नाहन। डीसी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला में अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर( loudspeaker) का प्रयोग करता है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी( Corona epidemic) के मद्देनजर जिला में कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान ऐसा देखा गया है कि कुछ धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भीड़ के इकठे होने की आशंका बनी रहती है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में Chemist खांसी और बुखार की दवाई लेने वालों का रखें Record
डॉ परुथी ने बताया कि अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो संबंधित संस्थान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश यन्त्र (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम 1969 की धारा 4 और 6 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।