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रणजीत हत्याकांड : गुरमीत राम रहीम व 4 अन्य को उम्रकैद ,डेरा प्रमुख पर 31 लाख जुर्माना
Last Updated on October 18, 2021 by saroj patrwal
चंडीगढ़। रणजीत सिंह हत्याकांड के 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है और वह अभी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
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सजा के ऐलान होने से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई थी। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से जारी आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार( धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
–आईएएनएस