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Kangra जिला में कल से खुलेंगे शराब के ठेके, पर यह होगी शर्त
Last Updated on May 4, 2020 by Vishal Rana
धर्मशाला। जिला कांगड़ा (Kangra) में कर्फ्यू में ढील के दौरान कल से सरकार द्वारा अधिकृत शराब के ठेके (Liquor Shop) भी खुलेंगे। पर शर्त यह है कि शराब की ठेकों में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों को कड़ाई से पालन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी शराब के ठेके पर कार्यरत कर्मचारी व ठेके के लाइसेंस होल्डर (License holder) पर रहेगी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंड़ों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा। अगर किसी ठेके में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की अवहेलना पाई जाती है तो पुलिस उसे बंद करवा सकती है। साथ ही आबकारी विभाग उस ठेके के सारे स्टॉक को जब्त करेगा। उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा ठेके के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए गोले लगाने जरूरी होंगे।
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वहीं कर्फ्यू (Curfew) में ढील के दौरान सुबह 9 बजे से दो बजे तक बैंक, एटीएम व पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही एटीएम (ATM) में सुरक्षा के सारे इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा कर्फ्यू में ढील के दौरान खुलने वाली दुकानों के बाहर भी गोले लगाने जरूरी होंगे। अगर किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की अवहेलना होती है तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। मॉर्निग वॉक के लिए सुबह साढ़े पांच बजे से सात बजे तक का समय ही निर्धारित है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों का कड़ाई से पालन करें। अगर कही सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की अवहेलना होती तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मास्क भी जरूर पहनें।
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