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Lockdown 3.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी: ग्रीन, ऑरेंज जोन में क्या चलेगा और क्या बंद रहेगा?
नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर पूरे देश में 4 मई से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के आधार पर लॉकडाउन में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे। 17 मई तक देशभर में सभी (रेड/ऑरेंज/ग्रीन) ज़ोन में सड़क, रेल, मेट्रो और हवाई मार्ग से अंतर्राज्यीय आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा।
10 से कम या 65 से ज्यादा है उम्र तो घर में ही रहना होगा
इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान, होटल व रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर सहित आतिथ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। वहीं, सभी गैर-ज़रूरी आवाजाही पर भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने को कहा गया है। अगर बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
लॉकडाउन 3.0 में किन-किन चीजों के लिए मिली है छूट, यहां जानें
ग्रीन जोन (Green Zone)
ग्रीन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। ग्रीन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुल जाएंगी लेकिन इन दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी।
ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा। देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे। बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है।
ऑरेंज जोन (Orange Zone)
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इस जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है।
रेड जोन (Red Zone)
रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। रेड जोन में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।
रेड जोन में फाइनेंसियल सेक्टर भी खुले रहेंगे। इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाईंया, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। वहीं आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सेनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉरमर्शिय और प्राइवेट स्टेब्लिसमेंट को छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है।वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है।