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लॉकडाउन 5.O: अगले एक महीने के लिए नई Guideline जारी; 8 जून से होटल-मॉल सब खुलेगा
Last Updated on May 30, 2020 by
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) की चौथी बार मियाद पूरी होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स (Guidelines) जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा।
देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा
नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। वहीं केंद्र ने स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। इसके अलावा केंद्र द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स के तहत होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स 8 जून से खोल दिए जाएंगे। देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।
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एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे, नहीं लगेगा पास
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल।