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Lockdown बढ़ाने वाला चौथा राज्य बना महाराष्ट्र: 31 जुलाई तक रहेगी पाबंदी; जानिए क्या हैं शर्तें
Last Updated on June 29, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन (lockdown) की मियाद बढ़ा दी गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ाया गया था। जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने सूबे में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र (Maharashtra) में ही हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 64 हजार पार कर गया है। वहीं, राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7,429 हो गया है।
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सूबे में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में राज्य के चीफ सेक्रटरी अजॉय मेहता की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। महामारी ऐक्ट 1897 की धारा-2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्यरात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है।
जानें किन नियमों का करना होगा पालन
- अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें (दूध, सब्जी और दवाइयां) खुलती रही हैं, उसी तरह उन्हें छूट जारी रहेगी।
- ऑड-इवन डे में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है।
- दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी।
- स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जरूरी प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।
- वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के आने-जाने और गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालने करने के निर्देश दिए गए हैं।