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100 करोड़ वसूली मामले की जांच CBI से नहीं करवाना चाहती महाराष्ट्र सरकार
Last Updated on April 6, 2021 by Sintu Kumar
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई से होगी। इस बाबत बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी होने के बाद अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने गृह मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना ही नहीं चाहती। इसलिए महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है। इसके अलावा अनिल देशमुख ने भी व्यक्तिगत तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
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क्या है पूरा मामला
गौरतलब रहे कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी गृहमंत्री पद पर रहते हुए अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसी याचिका पर सोमवार करते बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Investigation) का आदेश भी जारी कर दिया था। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर (CBI Director) को सौंपने के भी आदेश दिए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से आदेश जारी होने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) को गृह मंत्री बनाया हैं । पाटिल वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी मंत्री थे।