- Advertisement -
नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra) में सभी शिक्षा बोर्डों (All Board) में 10वीं क्लास तक मराठी (Marathi) विषय अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है। वहीं मराठी नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के प्रमुखों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगले शैक्षणिक वर्ष (2020-21) से स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर छठी से 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी भाषा के विषय को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक वीरवार को राज्य विधानसभा में बहुमत के साथ पारित हो गया है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लंबे समय से स्कूलों में मराठी को अनिवार्य करने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न दल अपनी राजनीति भी कर रहे थे। गुरुवार को सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र विधान परिषद के बाद विधानसभा ने भी विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। आदेश की तामील नहीं होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक को ऊपरी सदन में ध्वनिमत से पारित होने के बाद गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया था। यहां भी बहुमत से विधेयक को पारित कर दिया गया।
- Advertisement -