-
Advertisement
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट ने समन किया जारी, 10 जुलाई को होगी पेशी
कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को पंजाब के संगरूर की एक जिला अदालत ने समन भेजा है। कोर्ट ने ये समन मानहानि मामले में जारी किया है।
बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। खड़गे पर हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल (Bajrang Dal) हिंद के संस्थापक के हितेश भारद्वाज ने मानहानि का केस दर्ज किया है। भारद्वाज की तरफ से खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि मामला दायर किया गया है।
A Legal notice for defamation of Bajrang Dal Chandigarh by congress posted to @INCindia president @kharge with a claim of ₹100 Cr in damages for defaming #BajrangDal and hurting sentiments of Hindus globally.
बजरंग दल को छेड़ने का फल तो भुगतना ही होगा… pic.twitter.com/qkDfdSXpgF— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) May 6, 2023
इस दिन होंगे पेश
सिविल जज रमनदीप कौर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है।
बजरंग दल करेंगे बैन
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज का दावा है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। साथ ही साथ कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद राज्य में बजरंग दल बैन करने का भी वादा किया है।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस (Congress) ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के सत्ता में आने पर पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। कांग्रेस की इस बात को लेकर बीजेपी (BJP) ने कई बार निशाना साधा। इतना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया।