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Check Bounce मामले में आरोपी को 6 माह की कैद, 3 लाख 10 हजार जुर्माना भी लगाया
Last Updated on February 12, 2020 by Deepak
मंडी। चेक बाउंस मामले (Check Bounce Case) में अदालत (Court) ने आरोपी को 6 माह की कैद और 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह सजा मंडी (Mandi) के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने देश राज पुत्र राम किश्र गांव व डाकघर चैलचौक जिला मंडी को सुनाई।
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यह मामला अमित शर्मा पुत्र चिरंजी लाल गांव सनयारड़ी तल्याड़ जिला मंडी ने अदालत (Court) में दायर किया था। उसके अनुसार उसने देश राज के साथ मिल कर एक फर्म बनाई थी। बाद में लाभ हानि तय करके इस फर्म को बंद कर दिया। हिसाब किताब के अनुसार उसे देश राज से 8 लाख रुपए लेना निकलता था। इसमें उसने उसे इंडियन बैंक का 3 लाख का एक चेक दिया जो पर्याप्त पैसा बैंक में न होने के कारण बाउंस हो गया। इस बारे में उसे बार बार नोटिस भेजने पर भी जब उसने पैसा नहीं दिया तो मामले को अदालत में ले जाया गया। जहां पर एडवोकेट महेश चोपड़ा ने मामले की पैरवी की और अदालत ने देश राज को दोषी करार देते हुए धारा 138 के तहत सजा सुनाई।