- Advertisement -
शिमला। प्रदेश सरकार ने टीसीपी विभाग (TCP Department) को भी लोकसेवा गारंटी एक्ट (Public service guarantee act) के दायरे में शामिल कर दिया है। इस एक्ट के तहत अब प्रदेश के प्लानिंग एरिया में मकानों के नक्शे 30 दिन में तैयार होंगे। यानी लोकसेवा गारंटी एक्ट-2011 (Public Service Guarantee Act-2011) के तहत संबंधित शहरी निकाय प्रशासन को तय समय सीमा के अंदर जवाबदेही तय कर दी है। विधायक आशीष बुटेल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने यह जानकारी सदन को दी। हालांकि आशीष बुटेल का सवाल पालमपुर शहर से संबंधित था, लेकिन मंत्री ने अलग से प्रदेश से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि लोगों को उनके रेजीडेंशियल व कमर्शियल भवनों के निर्माण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि 30 दिन के भीतर उनके भवन का नक्शा पास हो जाएगा। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी मगर फिर भी सालों तक चक्कर काटने पड़ते थे जिसमें शिमला शहर एक बड़ा उदाहरण है जहां पर सालों से नक्शे पास ही नहीं हुए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब मकान या भवन का काम पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति नगर निगम, नगर नियोजन या फिर नगर परिषद् के पास जमा करेगा। इस पर यह संबंधित विभाग व्यक्ति को 15 दिन के भीतर कंपलीशन रिपोर्ट देंगे जिसकी पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसके साथ प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए अब ऑन लाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है जिसमें वह अपने दस्तावेजों को दर्ज कर अपनी मंजूरियां ले सकते हैं। उन्हें तय समय में इनका स्टेट्स पता चलेगा। इसमें लोगों के द्वारा बनाए गए नक्शे ऑन लाइन दर्ज हो जाएंगे जिनका स्टेटस तय समय पर पता चल जाएगा। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि टीसीपी एक्ट को सरलीकरण करने के लिए सरकार विचार कर रही है।
- Advertisement -