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Nahan: मात्तर पंचायत की प्रधान Suspend, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश
Last Updated on February 12, 2020 by Vishal Rana
नाहन। पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर मात्तर पंचायत की प्रधान ( Panchayat Pradhan) मनीषा शर्मा को पद से सस्पेंड (Suspend) कर दिया है। डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 145 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए। साथ ही पंचायत सचिव मानो देवी व तकनीकी सहायक कर्मचंद के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना में मातर पंचायत के नलका निवासी रामनिवास पुत्र चतर सिंह और देवेंद्र दत्त पुत्र दया किशन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मात्तर पंचायत प्रधान द्वारा पंचायत में किए गए कार्यों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जिस पर सीएम कार्यालय द्वारा कड़ा संज्ञान लेकर डीसी सिरमौर को इस मामले में जांच के निर्देश दिए थे। अनियमितताओं के बारे में पंचायत प्रधान को 16 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
मात्तर पंचायत प्रधान ने पंचायत के कुओं की मरम्मत संबंधी कार्य में भारी अनियमितताएं बरतीं। पंचायत में मनरेगा से कराए गए वायरक्रेट के कार्य में बिना कोटेशन व बिना टेंडर के ही 2.37 लाख की सामग्री का बिल पास कर दिया गया। इस मामले में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक को भी दोषी पाया गया। वहीं पंचायत के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना का दोहरा लाभ दिया गया। इसमें पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव को दोषी पाया गया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया की जो जवाब पंचायत प्रधान ने दिया है, वह संतोषजनक नहीं है।
इस पर डीसी सिरमौर डॉ आर के परूथी ने पंचायत प्रधान मनीषा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। डीसी आरके परूथी ने बताया कि पंचायत प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर पंचायत प्रधान को सस्पेंड कर दिया है। सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।