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Fake Degree Case: रजिस्ट्रार अनुपमा की जमानत याचिका खारिज, 30 तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Last Updated on March 18, 2020 by Deepak
दयाराम कश्यप/सोलन। जिला एवं सत्र न्यायधीश सोलन ने फर्जी डिग्री मामले (Fake degree case) में मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत (Judicial custody) में भेज दिया है। इसके अलावा आज यूनिवर्सिटी के मालिक और मुख्य आरोपी राज कुमार राणा अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई।
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इस मामले की सुनवाई 20 मार्च तक टाल दी है। इससे पहले आज यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपनी जमानत के लिए भी अर्जी लगा रखी थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर करते हुए उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो अन्य मुनीष गोयल और प्रमोद भी 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं।
एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर को आय कोर्ट में पेश किया था, वहां से उसे 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, साथ ही उसकी जमानत याचिका भी खारिज की है। उन्होंने कहा कि राजकुमार राणा की जमानत याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि इस मामले का जांच चल रही है। जो भी फर्जी डिग्री मामले में संलिप्त होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा।