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बड़ी खबरः Himachal में मार्च, अप्रैल और मई में रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर-पैरामेडिकल स्टाफ
Last Updated on March 25, 2020 by
शिमला। कोरोना वायरस के चलते जयराम सरकार (Jairam Govt.) ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च, 30 अप्रैल और 31 मई को हिमाचल (Himachal) में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च विभाग के तहत तैनात मेडिकल ऑफिसर, फैकल्टी मेंबर व सभी वर्गों के पैरामेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट तिथि को बढ़ा दिया गया है।
उक्त तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले उक्त मेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट तिथि को 30 जून तक बढ़ाया गया है। साथ ही 30 दिसंबर 2017 से 29 फरवरी 2020 के बीच सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ को रि इंप्लायमेंट देने का निर्णय लिया है। एक अप्रैल से आगामी आदेशों तक उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। उन्हें संबंधित सीएमओ या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट करना होगा। सीएमओ और प्रिंसिपल को रि इंप्लायमेंट आर्डर देने के लिए अधिकृत किया है। जरूरत के हिसाब से उक्त मेडिकल ऑफिसर ही उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आरडी धीमान ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध श्रमशक्ति को मजबूत करने की दृष्टि से उन चिकित्सा अधिकारियों, संकाय सदस्यों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति को स्थगित करने और इसे अगामी अवधि तक बढ़ाने करने का आदेश दिया है, जो 30 जून, 2020 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह आदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में काम करने वाले सभी श्रेणियों के चिकित्सा अधिकारी, संकाय सदस्य और पैरामेडिकल स्टाफ पर लागू होगा जो 31 मार्च, 30 अप्रैल और 31 मई, 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
जो चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल कर्मचारी 31 दिसंबर, 2017 से 29 फरवरी, 2020 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको भी अंतिम पद पर 1 अप्रैल, 2020 से आगामी आदेशों तक रि इंप्लायमेंट दिया जाएगा। इसके लिए उनकी लिखित सहमति, उपलब्धता और स्वस्थता को ध्यान में रखा जाएगा।
सेवा विस्तार या रि इंप्लायमेंट को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मानक अवधि और शर्तों द्वारा विनियमित किया जाएगा। सेवा विस्तार या रि इंप्लायमेंट देने के उददेश्य से जिले अथवा मेडिकल कॉलेजों में समतुल्य या अनुरूप पदों में उपलब्ध रिक्तियां वेतन और परिलब्धियों के आहरण के लिए उपयोग की जाएंगी।
प्रमोशनल पदों के विरुद्ध विस्तार या रि इंप्लायमेंट के मामले में, यदि कोई और पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है या इस उद्देश्य से मौजूदा या प्रत्याशित रिक्तियों के खिलाफ पैनल नहीं बना है, तो वर्तमान पद या पदों का उपयोग किया जाएगा। यदि विस्तार या रि इंप्लायमेंट प्रदान करने के लिए कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए एक्स-कैडर पद या पदों का सृजन किया जाएगा।