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हेलमेट पहनने पर सजा !
Last Updated on August 5, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। यातायात नियमों को लेकर सरकार और ज्यादा सख्त होती जा रही है। दोपहिया वाहन चालकों की जान की सलामती के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब दो पहिया वाहनों के लिए स्टैंडर्ड के हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है यानि अब लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही बीआईएस मानक वाले हेलमेट पहनने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है। सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना, नकली दवाई बेचने के बराबर है। इससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके ना केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई दोपहिया सवार लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं लोकल हेलमेट के मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना और जेल होगी। इसे लागू करने से पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। लोगों और संबंधित कंपनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है।