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मोदी कैबिनेट: खनिज कानून संशोधन अध्यादेश मंजूर, 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला
Last Updated on January 8, 2020 by
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) (Modi Cabinet) की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने खनिज कानून संशोधन अध्यादेश (Mineral Law Amendment Ordinance) 2020 को मंजूरी दी। वहीं इस बैठक में नीलांचल स्टील प्लांट का विनिवेश, माइन्स और कोल को लेकर फैसले लिए गए। बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस अध्यादेश के लिए कोयला खदानों का आवंटन प्राप्त करने के लिए कंपनी के ‘भारत में कोयला कारोबार के क्षेत्र में होने’ की शर्त हटा दी गई है। इससे किसी भी देसी या विदेशी कंपनी का बोली लगाना संभव होगा। साथ ही खनन से प्राप्त कोयले के अंतिम इस्तेमाल से जुड़ी शर्तें भी हटा दी गई हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड (Gas Grid) तैयार करने का फैसला हुआ है। रेलवे के लिए इंग्लैंड के साथ एनर्जी को लेकर समझौते को भी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। वहीं नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) में विनिवेश का जो फैसला हुआ है, उसके तहत MMTC, NMDC आदि के शेयर के कुछ हिस्से का विनिवेश किया जाएगा। इससे नीलांचल स्टील प्लांट का विस्तार होगा। कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी दी है। इससे छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी। हेल्थ के क्षेत्र में मिलिंडा और बिल गेट्स के साथ समझौते को भी मंजूरी दी गई है।