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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने कर्मचारियों के कार्यालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन को लेकर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 (Health and Working Condition Code Bill 2019) को मंजूर (approved) कर दिया है। इस कानून के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप करना होगा। वहीं अब सिर्फ अपने ग्रैंड पैरेंट्स के अलावा डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा ग्रैंड पैरेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं अब डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी मिल सकेंगी। वहीं कंपनी में बच्चों के लिए क्रेच, कैंटीन जैसी सुविधा उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। तय उम्र के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा होगी।
>> दफ्तर में महिलाओं के लिए वर्किंग आवर 6 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच ही रहेगा।
>> 7 बजे शाम के बाद अगर वर्किंग आवर तय किया जाता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी
>> ओवरटाइम लेने से पहले कर्मचारी की सहमति लेनी जरूरी होगी।
>> महीने में अधिकतम ओवरटाइम 100 घंटे की बजाय 125 घंटे हो सकेंगे।
>> परिवार की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जाएगा।|
>> अब सिर्फ अपने ग्रैंड पैरेंट्स के अलावा डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा।
>> ग्रैंड पैरेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं अब डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी मिल सकेंगी।
>> कंपनी में बच्चों के लिए क्रेच, कैंटीन जैसी सुविधा जरूरी होगी।
>> तय उम्र के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा होगी।
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