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केंद्र सरकार श्रम कानूनों (Labor laws) में बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सरकार का दावा है कि श्रम कानूनों में बदलाव (Change) में नियोक्ता और श्रमिक दोनों को ही फायदा होगा, लेकिन श्रम कानूनों में बदलाव के कुछ नियम (Rules) ऐसे हैं जिन्हें जान कर आप सकते में पड़ सकते हैं। इन नियमों के बदलाव से ऑफिस में काम के घंटों (Working Hours) में तो बदलाव तो होगा ही बल्कि पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी तबदीली होगी। बताया जा रहा है कि पहली अप्रैल से आपके पीएफ, ग्रेच्युटी सहित काम करने के घंटों में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
नए श्रम कानून में काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें ऑफिस वर्क टाइमिंग बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रोपोजल दिया गया है। इसके अलावा ऑफिस टाइमिंग से ज्यादा समय तक 15 मिनट से 30 मिनट के बीच तक आप ज्यादा काम करते हैं तो इसे ओवर टाइम माना जाएगा। फिलहाल 30 मिनट से कम समय तक काम करने को ओवर टाइम में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा ड्राफ्ट नियमों में पांच घंटे ज्यादा समय तक काम करवाने की मनाही है। ड्राफ्ट नियमों में पांच घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक देने का प्रोपोजल दिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी का मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या इससे ज्यादा होना चाहिए। अभी तक मूल वेतन भत्ते वाले हिस्सों से बहुत ही कम रहता है। ऐसे में मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है तो पीएफ में भी ज्यादा राशि जमा करना होगी, जिससे कैश इन हैंड सैलरी में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और पीएफ भी कर्मचारियों को ज्यादा मिलेगा। इसलिए नए वित्त वर्ष से कर्मचारियों के लिए बहुत सारी जीचें बदल सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने संसद में कानून पास किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये कानून पहली अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है तो आपको ज्यादा देर कर ऑफिस में काम करना पड़ सकता है।
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