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Bilaspur: घुमारवीं में बिना बिल सामान लाने पर व्यापारी को दो लाख से अधिक का जुर्माना
Last Updated on October 28, 2020 by Deepak
बिलासपुर। हिमाचल में त्यौहारी सीजन में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी (Businessman) चोरी छिपे बाहरी राज्यों से बिना बिल के सामान मंगवा रहे हैं। ऐसे व्यापारियों पर आबकारी एवं काराधान विभाग ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक व्यापारी को जिला बिलासपुर (Bilaspur) के घुमारवीं में आबकारी एवं काराधान विभाग ने बिना बिल के सामान के साथ पकड़ा हैं। आबकारी एवं काराधान विभाग की टीम ने बुधवार को एक व्यापारी को बिना बिल (without Bill ) सामान लाने पर 2,12,500 का जुर्माना (fined) लगाया हैं। विभाग की टीम ने यह जुर्माना ऊना के दो व्यापारियों को जीएसटी के मामले में लगाया है।
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जानें क्या-क्या था सामान में
इस सामान में सैनेटरी गुडस, किचन वियर, गिजर व गैस स्टोव शामिल हैं। इस टीम में आबकारी एवं काराधान विभाग (Excise and taxation Department) के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, और निद्रोष चौहान शामिल थे। उप आयुक्त राज्य कर आबकारी मनोज डोगरा ने बताया कि 172000 जीएसटी व 40560 पीजीएक्ट में जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो अन्य मामलों मे दिल्ली के रेडीमेड व्यापारियों को 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहींए बिना टैक्स के सामान ढोने पर एक गाडी को पीजीटी एक्ट के तहत 40560 का जुर्माना लगाया गया है।
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