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Mumbai Terror Attack: लाहौर। मुंबई हमले का मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की मेहरबानी से आजाद हो गया है। आतंकी हाफिज सईद बीते 10 माह से नजरबंद चल रहा था, लाहौर कोर्ट ने आज उसकी नजरबंदी खत्म कर दी। आतंकवाद रोधी कानून के तहत मुंबई हमले के सरगना और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके चार सहयोगियों को पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून, 1997 के तहत ऐहतियातन नजरबंद किया था।हाफिज सईद को लाहौर उच्च न्यायालय से आज बड़ी राहत मिली, उच्च न्यायालय ने हाफिज की नजरबंदी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पिछले हफ्ते इस मसले में पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हाफिज सईद की नजरबंदी तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि हाफिज सईद की रिहाई से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक गलत संदेश जा सकता है लेकिन, लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दे दिया है। कल यानि गुरुवार को हाफिज की नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी।
बोर्ड ने कहा कि अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है। पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। पंजाब के गृह मंत्रालय ने कहा था कि सईद को खुफिया रिपोर्टो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी ने बोर्ड से यह भी कहा था कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं।
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