सगी बहन के हत्यारे को उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी ठोंका
Update: Thursday, October 4, 2018 @ 10:39 AM
ऊना। सगी बहन के हत्यारे को यहां के एडीशनल सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अमन सूद की कोर्ट ने दोषी पर 38 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह था पूरा मामला
उपमंडल अंब की लंबासैल निवासी रमा रानी ने पुलिस को की गई शिकायत में कहा था कि उसकी मामी कुछ दिनों से अपने पति के साथ चल रहे विवाद के चलते उनके पास रह रही थी। 21 अक्टूबर 2014 की शाम हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के गांव रक्कड़ का निवासी रमा का मामा लखवीर सिंह घर आ धमका। लखवीर ने आते ही अपनी बहन बीना देवी के सिर पर देसी कट्टे के बैरल से वार कर दिया। अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करने पर लखवीर ने रमा रानी से भी मारपीट की और मौके से फरार हो गया।
पुलिस को मौके से एक चाकू, एक कारतूस और जैकेट की हुड मिली। लखवीर को अरेस्ट करने पर उसकी निशानदेही पर देशी कट्टा भी बरामद किया गया। एडीजे-1 अमन सूद ने लखवीर को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत कठोर उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना जमा करवाने के आदेश जारी किए।