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नाहन। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत के दोषी ट्रक चालक (Truck Driver) को सीजेएम नाहन की अदालत (Court) ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 7300 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 304ए व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 187 के तहत ये सजा सुनाई है। सड़क दुर्घटना का मामला 10 नवंबर, 2015 का है। मामराज पुंडीर निवासी दुगाना (पांवटा साहिब) अपनी गाड़ी में पत्नी संगीता व छोटे बेटे आयुष व भांजे प्रियांशु के साथ पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान वह चाय पीने के लिए नाहन के समीप दोसड़का में रुका। यहां पर उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाकर ढाबे के पास गया। जब खाना नहीं मिला तो वह साथ लगते दूसरे ढाबे पर पहुंचा।
इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक नंबर एचआर 35ए-3830 ने तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रही उसकी पत्नी संगीता पुंडीर को टक्कर मार दी। इस हादसे में संगीता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, संगीता की गोद से उसका बेटा भी दूर जा गिरा।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ लेकिन, 200 मीटर आगे जाकर पलट गया। इस बीच ट्रक चालक ने एक अन्य व्यक्ति हिमांशु को भी टक्कर मारी। जबकि, दुर्घटना के समय ट्रक क्लीलर को भी चोटें आईं। नाहन पुलिस ने छानबीन में पाया कि दोषी ट्रक चालक ने शराब पी हुई थी।
मामराज की शिकायत पर नाहन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन कर चालान अदालत में पेश किया गया। साक्ष्यों व गावाहों के ब्यान के बाद दोषी ट्रक चालक विक्रमजीत सिंह पुत्र सुबेग सिंह निवासी भौरची बाहाणा, जिला अमृतसर पंजाब को विभिन्न धाराओं में दो वर्ष का साधारण कारावास व 7300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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