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कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई साल पुराने रोड रेज मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। वहीं, सिद्धू ने आज पटियाला कोर्ट (Patiala Court) में सरेंडर कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
जानकारी के अनुसार, पहले इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पर सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, अब 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए। वहीं, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा। बता दें कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में सिद्धू को बरी कर दिया था और चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
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