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Lockdown 2.0 की गाइडलाइन्स जारीः सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर जारी रहेगी रोक
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Corona virus) के चलते पीएम मोदी के देश में 3 मई तक लॉकडाउन के बढ़ाने के बाद अब केंद्रीय गृहमंत्रालय ( Central Home Ministry) ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधित दिशा- निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने लॉकडॉउन 2.0 ( Lockdown 2.0) के जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वो इस प्रकार है….
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- सभी परिवहन सेवाओं पर रोक जारी रहेगी, इसके साथ ही बस सेवा, रेल व मैट्रो पर भी रोक रहेगी।
- औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।
- जरूरी सेवाओं के लिए आने- जाने की इजाजत रहेगी।
- घरेलू और अंतरराष्ट्ररीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी।
- कृषि से जुड़े कामों की इजाजत रहेगी।
- 20 अप्रैल से चुनिंदा स्थानों पर गतिविधियों को अनुमति रहेगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया है।
- किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगीकृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
- – बैंक शाखाएं, एटीएम कार्यरत रहेंगे,ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
- – मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
#IndiaFightsCorona:
Here are the revised guidelines of the Home Ministry on #Lockdown due to #COVID2019india #COVID19 pic.twitter.com/Sg9fD0mTUV— PIB India (@PIB_India) April 15, 2020