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मंडी में सार्वजनिक पशु बलि देने का मामला, एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
Animal Sacrifice Case: जिला मंडी में सार्वजनिक पशु बलि ( Public Animal Sacrifice ) देने का मामला सामने आया है। यहां पर एनजीओ ( NGO) की शिकायत के बाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश में देवता व धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पशुओं की सार्वजनिक बलि पर प्रतिबंध है , लेकिन इस तरह का मामला गोहर उपमंडल के चैलचौक से सामने आना चिंता का विषय है। बता दें कि गोहर उपमंडल के चैलचौक में सार्वजनिक स्थल पर एक देवता स्थापना कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से पशु बलि देने की शिकायत पर गोहर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की (Gohar police registered FIR) है।
उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई
राइट फाउंडेशन एनजीओ (Right Foundation NGO) के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया है कि चैलचौक में एक देवता की चौक पर स्थापना के दौरान सार्वजनिक रूप में दो पशु बलि (बकरे) दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस प्रकरण से उच्च न्यायालय (High Court) के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पशु क्रूरता अधिनियम की भी चैलचौक बाजार में धज्जियां उड़ाई गई है। आरोप है कि इस मौके पर सैकड़ों लोग और स्थानीय पाठशाला चैलचौक के सभी बच्चे व अध्यापक भी मौजूद थे और चौक पर लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras)में पशु क्रूरता कैद हुई है। सुरेश कुमार का आरोप है कि जब पशु बलि दी गई तो वहां पुलिस भी मौजूद थी और पशु बलि के बाद पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाया है।
सीएम,डीजीपी से की शिकायत
शिकायतकर्ता ने इस संबंध में सीएम, डीजीपी पुलिस,(CM, DGP Police) एसपी मंडी और गोहर पुलिस से इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई थी। जिस पर गोहर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम (11) के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी साक्षी वर्मा ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
संजीव कुमार