-
Advertisement
Sirmaur:10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में दो दोषियों को 3-3 साल का कारावास
नाहन। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये फिरौती (Ransom) मांगने और बीबी-बच्चों को गोली से उड़ाने की धमकी देने के एक मामले में सीजेएम नाहन (Nahan) की अदालत ने 2 दोषियों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास और 9-9 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा हरियाणा के भेड़थल-छछरोली के रहने वाले अंकुश व पांवटा के हरिपुरखोल निवासी आकाश को आईपीसी की धारा 386 व 506 के तहत सुनाई गई है। अदालत (Court) में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। उन्होंने बताया कि मामला 2016 का है। कालाअंब (Kala amb) के रहने वाले अमित ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो व्यक्ति उससे फोन पर बार-बार 10 लाख रुपये की फिरौती की डिमांड कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: लश्कर-ए-तैयबा के वर्कर गिरफ्तार, आतंकियों की रहने में करते थे मदद
फिरौती की रकम न चुकाने पर उसे उसकी बीबी व बच्चों को गोली से उड़ाने की धमकी मिल रही है। लिहाजा, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसके बाद 19 जून 2016 को पुलिस ने शिकायतकर्ता अमित के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फिरौती की रकम देने के लिए नोटों की पांच गड्डियां तैयार की। हर गड्डी के ऊपर और नीचे एक-एक हजार रुपये के नोट रखे थे और बीच में नोटों के साइज में कागज सेट किए। जैसे ही अमित ने योजना के अनुसार रुपये से भरा थैला आरोपियों को दियाए उसी समय पहाड़ी के पीछे छुपकर बैठी पुलिस टीम (Police Team) ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर अदालत में चालान पेश किया। शुक्रवार को सीजेएम नाहन की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
हिमाचल की ताजा अपडेट Live देखनें के लिए Subscribe करें आपका अपना हिमाचल अभी अभी Youtube Channel