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Gutkha | Food Safety | Cigarette |
खाद्य सुरक्षा व लाइसेंस को लेकर सुंदरनगर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मंडी लीलाधर ठाकुर द्वारा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अंतर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस लेते समय विवरण सही तरीके से भरने व नये नियमों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के परिवहन, स्टोर, बिक्री उत्पाद व भंडारे के लिए लाइसेंस जरुरी है। आयोडीन के बिना नमक, गुटखा खैनी , खुली सिगरेट बेचना ,पानी मिश्रित दूध, तेल युक्त घी, बिना उबला दूध का दही, मिनरल ऑयल युक्त दाले, कैल्शियम कार्बाइड से पकाई फ्रूट व सब्जियां, बिना वीआईएस पानी बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है।