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कुलभूषण जाधव: Pakistan ने दिया दूसरे काउंसुलर एक्सेस का प्रस्ताव; पिता को दी मिलने की अनुमति
Last Updated on July 8, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में पाकिस्तान ने भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस (consular access) का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उसने कुलभूषण जाधव के पिता को भी बेटे से मिलने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव ने समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तान के एडीश्नल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 17 जून 2020 को भारतीय राष्ट्रीय कुलभूषण जाधव को उनकी सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी सजा पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। कुलभूषण जाधव ने इसके बजाय उनकी लंबित दया याचिका का पालन करना पसंद किया।
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पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि जाधव ने खुद रिव्यू पिटीशन फाइल करने से इनकार कर दिया है, इसलिए भारत सरकार अपनी ओर से इसे दायर कर सकती है। इसके लिए उन्होंने भारतीय उच्चायोग को कई रिमाइंडर लिखे गए हैं। हेग स्थित आईसीजे (ICJ) ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और और सजा की ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करना चाहिए। इसने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि वह जाधव को अविलंब राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। बता दें कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। बाद में भारत (India) जाधव तक राजनायिक पहुंच प्रदान करने से इनकरा करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे पहुंचा था जहां पर जीत मिली थी। इस वक्त वे पाकिस्तान में बंद हैं।