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निठारी कांड में बड़ा फैसला- सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष करार, फांसी की सजा रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Court) ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड (Nithari Case) में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों में निर्दोष करार दिया है। सुरेंद्र कोली (Surender koli) को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर (Maninder Singh Pandher) को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद कोर्ट ने सोमवार के दिन यह फैसला लिया है। सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ कोई सबूत और गवाह ना होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से सीबीआई (CBI) को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी।
2006 में निठारी कांड का हुआ था खुलासा
साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। 2006 में नोएडा (Noida) में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में दोषी बनाया था। जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत और गवाह नहीं हैं उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई थी।
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