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पीएफ सदस्य EPFO रिकॉर्ड में ऐसे सुधारें जन्मतिथि, करना होगा यह
शिमला। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी करके पीएफ (PF) सदस्यों को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा प्रदान की है। इससे की उनके UAN की केवाईसी (e-KYC) अपडेट हो सके। आधार में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते की दोनों तारीखों में अंतर 3 वर्ष से कम हो। पीएफ सदस्य सुधार अनुरोध (request) ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं।
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इस संशोधन से उन पीएफ सदस्यों की जन्मतिथि के ऑनलाइन आवेदन ईपीएफओ कार्यालय को UIDAI के साथ Authenticate करने में आसानी रहेगी और पीएफ सदस्यों की जन्मतिथि सही करने के आवेदन को प्रक्रिया (Process) करने में बहुत कम समय लगेगा। ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय ने अपने फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि इस वित्तीय संकट में पीएफ सदस्यों को मजबूत करने के लिए COVID-19 के ऑनलाइन आवेदनों का जल्द से जल्द निपटान करके उनको आर्थिक मजबूती एवं सहयोग प्रदान करें। क्षेत्रीय कार्यालय शिमला मुख्यालय के इन निर्देशों को लागू कर चुका है एवं संबंधित लाभार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि वे आवश्यकता अनुसार इस आनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
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