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पायलट गुट को फिर राहत : High Court ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया Stay
Last Updated on July 24, 2020 by
जयपुर। पायलट गुट को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे (Stay) लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस फैसले की तारीफ की।
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https://twitter.com/vishvendrabtp/status/1286542773768708096
बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को बागियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने का आदेश सुनाया था। इसके बाद स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय (Supreme court) का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनवाई टालने से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई को दौरान सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई थी। केंद्र के पक्षकार बनने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से अदालत में कानूनी पक्ष रखा गया। वहीं, राजस्थान स्पीकर (Rajasthan speaker) की तरफ से याचिका दायर की गई कि सचिन पायलट गुट ने केंद्र को पक्षकार बनाने की जो अपील की है, वो गलत है। इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने केंद्र को पक्षकार बनाने वाली याचिका को सही ठहराया है।