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अब पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग करने पर होगी 2 साल की जेल
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के एक फैसले के बाद मोबाइल पर पत्नी या गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग (Call Recording Of Wife Or Girlfriend) करना अब कानून अपराध बन गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन (Privacy Violation) माना है। इसके बावजूद अगर किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग की तो उसे दो साल की जेल की सजा हो सकती है।
यह है कोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग को नियमों का उल्लंघन माना है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पति या फिर ब्वॉयफ्रेंड अपने प्रेमिका या फिर पत्नी का कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में बतौर सबूत (Proof) मानने से इनकार भी कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में प्राइवेसी के उल्लंघन का जिक्र कर चुका है।
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क्या है नियम
आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किसी पर्सनल बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। साथ ही उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता है। ऐसा करना प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन (Android Smartphone) में पहले से ही इनबिल्ड कॉल रिकॉर्ड (Inbuilt Call Recording Feature) फीचर बंद कर दिया गया है। इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत होती है। जबकि आईओएस स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्ड का फीचर नहीं मिलता है, हालांकि वॉइस मोमो का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप किसी के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है।