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बिग ब्रेकिंग : शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में अब नहीं होगा भवन निर्माण
Update: Tuesday, July 17, 2018 @ 11:27 AM
शिमला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राजधानी शिमला में नगर निगम के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। दोनों ही क्षेत्रों में अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जबकि कोर एरिया के बाहर भी सिर्फ ढाई मंजिल ऊंचे भवन की बन सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश ने इस मामले में
NGT के सामने रिव्यू पिटीशन दायर किया था। सोमवार को दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान NGT ने पिटिशन को खारिज कर यह फैसला सुनाया। NGT ने 16 नवंबर 2017 को शिमला में भवन निर्माण के मामले पर जो फैसला सुनाया था, उसी को ही अंतिम फैसला करार दिया है। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने बताया,
‘NGT ने शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर एरिया से बाहर सिर्फ ढाई मंजिला भवन ही बन सकेंगे। अभी ऑडर की कॉपी नहीं आई है। उसके बाद ही प्रदेश सरकार अगला कदम उठाएगी।’
NGT के फैसले का मतलब क्या ?
NGT के फैसले के बाद अब शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण नहीं हो सकेंगे। कोर ऐरिया के बाहरी क्षेत्रों में सिर्फ ढाई मंजिला भवनों का ही निर्माण हो सकेगा।
अवैध निर्माण कर बने भवन पर चलेगी जेसीबी
NGT ने यह भी कहा है कि शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में अवैध तरीके से मकान बने हैं, उन पर जेसीबी चलेगी। यानी इन्हें तोड़ दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने NGT के 16 नवंबर 2017 के फैसले को चुनौति देते हुए फरवरी में रिव्यू पटिशन दायर की थी। इसके बाद 15 मई और 17 जून को NGT के समक्ष भवन मालिकों को राहत देने के लिए दो बार अपना पक्ष भी रखा। इसे NGT ने खारिज कर दिया है।