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NGT/ firecrackers /Kangra
Last Updated on November 4, 2023 by sintu kumar
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दिवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इस बाबत डीसी डा निपुण जिंदल की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है। इसमें दीपावली 12 नवंबर को रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, गुरूपर्व 27 नवंबर को प्रातः चार बजे से पांच बजे तक तथा रात्रि नौ बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।पटाखे बेचने के लिए एसडीएम से अनुमति लेना होगा जरूरी बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्व क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।