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नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट (Malegaon Blast) की आरोपी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) लोकसभा चुनावों के समय एनआईए कोर्ट की तरफ से दी गई छूट अब खत्म हो गई है। कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से छूट दिए जाने की गुजारिश की थी जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार नहीं दिया। प्रज्ञा फिलहाल सशर्त जमानत पर बाहर चल रही हैं।
बता दें कि कोर्ट ने प्रज्ञा को जमानत तो दे दी, लेकिन उन्हें दोषमुक्त नहीं माना। गौरतलब है कि प्रज्ञा के खिलाफ UAPA (अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट) के तहत मुकदमा चल रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपियों के मौजूद नहीं रहने पर (Special NIA court) ने सख्त नाराजगी जताई थी। इससे पहले 17 मई को मुंबई में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी अभियुक्तों को सप्ताह में कम से कम एक दिन कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में मौजूदा बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ले। कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी समेत अन्य को अभियुक्त बनाया गया है।
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