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दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा Night Curfew, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी- इन्हें मिली अनुमति
Last Updated on April 6, 2021 by
दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगा दिया गया है। इस माह की 30 तारीख तक नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। इस दौरान लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनकी मूवमेंट पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी छूट रहेगी।
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मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की अनुमति होगी। आईडी दिखाने पर निजी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, (Delhi Metro) दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी चलते रहेंगे। इनमें उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की अनुमति होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
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दिल्ली सरकार (Delhi government) की तरफ से कहा गया है कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी। इससे पहले महाराष्ट्र में कोरोना (Corona in aharashtra) के बेकाबू होते हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन किया था। वीकेंड लॉकडाउन के तहत रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य गतिविधियों पर रोक है।