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Nirbhaya Case: दोषी पवन ने दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन, फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग
Last Updated on February 28, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के दोषी पवन गुप्ता (Pawan Gupta) सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। शुक्रवार को दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक क्यूरेटिव पिटीशन (Curative petition) दायर कर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। गौरतलब है कि निर्भया रेप केस के चार दोषियों की फांसी की तारीख नजदीक आ रही है। दिल्ली की एक अदालत ने दोषियों के खिलाफ नया डेथवारंट जारी करते हुए 3 मार्च की सुबह फांसी दिए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भी दोषियों के नाम से 3 बार डेथ वारंट जारी किए जा चुके हैं लेकिन फांसी किसी ना किसी वजह से टलती रही।
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जानें अब दोषियों के पास कौन-कौन से ऑप्शन बचे हैं
अब बताया जा रहा है कि पवन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस क्यूरेटिव याचिका से दोषियों की सांसों की मियाद थोड़ी और बढ़ सकती है। बात दें कि मामले के तीन अन्य दोषी फांसी की सजा से बचने के लिए सारे दांव आजम चुके हैं। वहीं दोषी पवन गुप्ता ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेविट याचिका नहीं लगाई थी और न ही राष्ट्रपति से दया की गुहार की है। ऐसे में उसने अपने पास बचे दोनों ऑप्शन में से एक का प्रयोग किया है। अब यह बात फाइनल मानी जा रही है कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के बाद पवन राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करेगा। वहीं अगर पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो वह शायद राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ भी एक याचिका दायरा कर सकता है, लेकिन इसके बाद दोषियों के पास फांसी से बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे।
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