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नई दिल्ली। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले (Nirbhaya gang rape and murder case) के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा को तत्काल उच्चस्तरीय मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने संबंधी याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) की दिमागी हालत ठीक है। उसके दिमाग का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि विनय ने मानसिक रूप से परेशान होने का हवाला देकर मेडिकल सहायता के लिए कोर्ट में याचिका दायर की।
इससे पहले कोर्ट ने शनिवार को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से निर्भया के सभी दोषियों को मेडिकल सुविधा (Medical Aid) मुहैया कराना सुनिश्चित करने को भी कहा है। अदालत ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे दोषी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो, उनका चिंतित और अवसाद में होना सामान्य है। इस मामले में जाहिर तौर पर दोषी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई है।
गुरुवार को कोर्ट ने मामले में जेल प्रशासन से जवाब मांगा था, जिस पर जेल प्रशासन ने शनिवार को कोर्ट में विनय से संबंधित रिपोर्ट सौंपी। वहीं मामले कि सुनवाई की दौरान जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि दोषी विनय शर्मा ने जेल में अपना सिर फोड़ लिया था। उसके हाथ में भी चोट आई है। जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। उसका इलाज कोर्ट के मुताबिक ही हुआ है। जेल प्रशासन द्वारा आगे बताया गया कि विनय को कोई मानसिक बीमारी नहीं हुई है। जेल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है।
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