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निर्भया मामला: दोषी पवन के पिता की याचिका खारिज, गवाह के खिलाफ नहीं होगा केस
Last Updated on January 27, 2020 by
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड (Nirbhaya gang rape and murder) के दोषी पवन के पिता (Pawan’s father) की उस याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवाह के खिलाफ मामला
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दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता दोषी पवन के पिता ने गवाह (Sole eye witness) पर पैसे लेकर बयान देने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस वजह से केस में उसका बयान की सत्यता कैसे स्थापित होगी।इससे पहले निर्भया गैंगरेप केस के दोषी पवन कुमार के पिता की याचिका पर पटियाला हाउस के सेशंस कोर्ट ने आज सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पवन के पिता ने एकमात्र चश्मदीद गवाह पर पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने का आरोप है। पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले छह जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह सात बजे फांसी दी जानी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस संबंध में चारों दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फांसी दिए जाने का डेथ वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद से ही दोषियों की ओर से कई तरह के कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं।
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