निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, SC ने बंद किए सारे रास्ते
Update: Friday, February 14, 2020 @ 3:03 PM
नई दिल्ली। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले (Nirbhaya gang rape and murder case) के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए फांसी टालने की मांग करने वाली इस याचिका में दोषी विनय शर्मा ने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताया था। जबकि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विनय को मेंटली फिट (Mentally fit) बताया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विनय की याचिका खारिज होने के बाद अब उसके पास फांसी की सजा टालने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट (Death warrant) जारी करने की मांग वाली याचिका पर 17 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि निर्भया के दोषी आखिरी सांस तक कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के हकदार हैं और उनके मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की सकती। वहीं डेथ वॉरंट में देरी पर निर्भया के माता-पिता ने कहा था- ट्रायल कोर्ट डेथ वारंट जारी करने के मूड में नहीं है। अब हम अपनी उम्मीद खो रहे हैं।