-
Advertisement
निर्भया: ‘दलीलों में कुछ भी नया नहीं’ कहकर SC ने खारिज किया पवन के नाबालिग होने का दावा
Last Updated on January 20, 2020 by
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानी 20 जनवरी को निर्भया बलात्कार और हत्या मामले (Nirbhaya Case) में मौत की सजा पाए एक दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पवन गुप्ता (Pawan Gupta) की नाबालिग होने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि पवन ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था।
यह भी पढ़ें: इंदौरा: अवैध कटान मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार, कल कोर्ट में किया जाएगा पेश
याचिका में दोषी पवन ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उसके फांसी का रास्ता भी साफ हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना घटना के वक्त पवन बालिग था। कोर्ट याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आप इस तरह अर्जी दाखिल करते रहेंगे तो यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। गौरतलब है कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख तय है।