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दोषी अक्षय की पत्नी ने Court में दी तलाक की अर्जी, कहा- विधवा बनकर नहीं रह सकती
Last Updated on March 17, 2020 by
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape) के दोषी अक्षय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक (Divorce) के लिए अर्जी दी है। अपनी अर्जी में दोषी की पत्नी ने कहा है कि उसका पति रेप (Rape) का दोषी है, उसे कुछ समय में फांसी हो जाएगी, इस सब में वह बेकसूर है इसलिए उसकी विधवा बनकर नहीं रह सकती। इसलिए उसे तलाक चाहिए। इस मामले में कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा। वहीं, दोषियों को नए डेथ वारंट (Death Warrent) के अनुसार 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी।
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अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें रेप का मामला भी शामिल है। गौर हो, सभी दोषियों के परिजनों ने भी राष्ट्रपति के समक्ष इच्छामृत्यु की मांग रखी है। इच्छामृत्यु की मांग करने वाले लोगों में दोषियों के माता-पिता भाई बहन और उनके बच्चों का नाम भी शामिल है। परिवार का कहना है कि उन सभी को इच्छामृत्यु देने से भविष्य में होने वाली रेप जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी देश के महापापियों को माफ़ किया जा चुका है। क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है।