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सेक्स की तीव्र इच्छा वाले शख्स को रेप केस में जमानत नहीं
Last Updated on June 23, 2022 by Vishal Rana
सेक्स की तीव्र इच्छा वाले शख्स (Strong Desire For Sex) को रेप केस में अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। आरोपी को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था। दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा है कि सैटिरोमैनिक सेक्स की तीव्र इच्छा के डिसऑर्डर वाला शख्स अपने दायित्व से भाग नहीं सकता। सेक्स की तीव्र इच्छा या सेक्सुअल एडिक्शन या हाइपर सेक्सुअलिटी (Hyper Sexuality) कह सकते हैं। अंग्रेजी में उस शख्स को Satyromaniac कहा जाता है जिसके भीतर सेक्स की अत्यधिक इच्छा होती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून कमजोरों की मदद करेगा। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाए। यहीं नहीं उसने अपना असली नाम अपने शादीशुदा होने और बच्चों के बारे में जानकारी छिपाते हुए खुद को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर भी रजिस्टर किया।
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कोर्ट ने समझा कि आरोपी जांच में शामिल होने से बचना चाहता है, इसलिए पहले ही विदेश भाग गया है जिससे लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसे दिक्कत ना हो। कोर्ट ने कहा कि अगर दलीलों के आधार पर उसके खिलाफ रेप के आरोपों को नजरअंदाज भी किया जाए तो फर्जी पहचान के साथ एक (Matrimonial Site) मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट खोलने का उसका बर्ताव और शादीशुदा होने की जानकारी छिपाना यह साफ-साफ बताता है कि शुरू से इस शख्स के इरादे कैसे रहे होंगे। कोर्ट ने कहा, आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर एक बच्चे की परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक असहाय विधवा (Helpless Widow) को धोखा दिया। अपनी पहचान और सच्चाई को छिपाकर आरोपी ने पीड़ित को बहला.फुसलाकर रिश्ते बनाए। दिल्ली की कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि रेप के अपराध के अलावा धोखाधड़ी का भी एक अपराध इस केस में हुआ है। हालांकि आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और उसने शुरू से ही अपने शादीशुदा जिंदगी और बच्चे के बारे में बताया था।
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