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हमीरपुर। श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मेलों में मंदिर अधिकारी, दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना कोई भी लंगर नहीं लगेगा। 14 मार्च से लगने वाले चैत्र मेला में राज्य तथा बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालू भाग लेने के लिए आते हैं। मेले की अवधि के दौरान किसी भी गैर कानूनी एवं लोक उपद्रव आदि को रोकने के दृष्टिगत अपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए व बी के तहत उपमंडल दंडाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर अक्षय सूद ने किसी भी प्रकार के ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, लाउड स्पीकर आदि पर न्यास कैंटीन नंबर 1 से नंबर 2 तक, मंदिर परिसर व लंगर परिसर में प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं। यह प्रतिबंध अपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 133 ए, बी के तहत 14 मार्च से 16 अप्रैल तक लागू रहेगा।
आदेशों में कहा गया है कि मंदिर अधिकारी, दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना कोई भी लंगर नहीं लगेगा। वहीं, बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से 16 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र मेले के दौरान जनमानस में शांति तथा जीवन सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उपमंजल दंडाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर अक्षय सूद ने जनहित में शरारती तत्वों को मेले में हथियार, विस्फोटक सामग्री के साथ प्रवेश करने से रोकने के लिए जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश पारित किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि उत्सव में कोई अप्रिय घटना दंगा -फसाद या शांति भंग न हो के दृष्टिगत धारा 144 की उप-धारा 3 फौजदारी दंड संहिता के तहत उपमंडल बड़सर क्षेत्र में 14 मार्च से 16 अप्रैल तक किसी भी व्यक्ति को तेजधार हथियार, प्राण घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री व लाठी आदि लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगा। यह आदेश मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कियए गए कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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