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Driving Test के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, 1 जून से लागू होंगे नए नियम
Driving Licence New Rule: नेशनल डेस्क। देश में लोकसभा चुनावों का दौर जारी है। 1 जून को हिमाचल में चुनाव (Election) होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं, इसी बीच सरकार ने 1 जून से नए नियमों (New Rules) की घोषणा भी की है। देश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों का ऐलान किया है। अब 1 जून से लोग RTO के बजाय निजी ड्राइविंग स्कूलों में अपना ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) दे सकेंगे। इससे बार-बार RTO के चक्कर लगाने से लोगों को छुटकारा मिलगा।
नाबालिग को गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी
नए नियमों के अनुसार, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर जुर्माना अभी भी 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच है लेकिन अगर कोई नाबालिग (Minor) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 25 हजार रु. का जुर्माना देना होगा। साथ ही गाड़ी के मालिक का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
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निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नियम
वहीं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (Driving Training Center) के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और अगर वह चार पहिया वाहनों के लिए ट्रेनिंग देते हैं तो उनके पास दो एकड़ जमीन होनी चाहिए। ड्राइविंग स्कूलों को उचित परीक्षण सुविधा होनी चाहिए। ट्रेनिंग देने वालों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और बायोमेट्रिक्स व आईटी सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह पहले की तरह ही रहेगा। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी RTO ऑफिस पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।