- Advertisement -
नई दिल्ली। कैश के लेन-देन के झंझट से आपको बचाने के लिए सरकार फास्टैग (fastag) की सुविधा को शुरू करने जा रही है। इसके जरिए आपको टोल प्लाजा से कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग एक ऐसा डिवाइस है जिसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। इसके बाद जब आपकी गाड़ी टोल नाके से गुजरेगी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी (Radio frequency) तकनीक से आपका फास्टैग स्कैन हो जाएगा। इसके स्कैन होते ही आपके बैंक खाते या फिर लिंक्ड पेटीएम खाते से पैसे ऑनलाइन ही कट जाते हैं और आपको टोल नाके पर लंबी कतार में खड़े रहना नहीं पड़ता।
बता दें, 1 दिसंबर, 2019 से देश भर में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा की सभी लेन FASTags लेन बंनने वाली हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग बनवा सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्टैग नहीं होने के बावजूद फास्टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा
फास्टैग को आप ज्यादातर बैंक से, ई कॉमर्स पोर्टल या फिर नजदीकी पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं। व्हीकल ओनर्स टोल प्लाजा, FASTags जारी करने वाली एजेंसी या बैंक या ऑनलाइन मार्केट से ले सकते हैं। यहां से टैग लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन इन्क्वायरी फॉर्म भरना होगा। जिसके बाद आपको बैंक के ब्रांच पर जाना होगा और जरूरी फॉर्म भरने होंगे। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना होगा।
चाहिए ये डाक्यूमेंट्स : इसके लिए ओनर की पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ओनर के पहचान और पते के वेरिफिकेशन के लिए PAN, Aadhaar या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा।
- Advertisement -